जीएसटी क्या है परिभाषा दर एवं विशेषताएं हिन्दी में | What is GST, Definition rates and features GST in Hindi

जीएसटी क्या है- 1 जुलाई 2017 से भारत में वस्तु और सेवाओं से जुड़े कारोबारों पर GST टैक्स लागू हो गया है GST एकमात्र टैक्स है जो पहले से मौजूद सभी टैक्सों को एक में शामिल करता है इसमें व्यापारियों के टर्नओवर और कैटेगरी के लिए कई विकल्प हैं उसी के टर्नओवर और कैटेगरी अनुसार रिटर्न दाखिल करने पड़ते हैं GST विभिन्न सामानों और सेवाओं पर लगता है व्यापारियों को अभी भी कुछ नियम और परिभाषाएं समझ नहीं आती हैं। आइए इस आर्टिकल के माध्यम से जीएसटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं।

जीएसटी क्या है माँग एवं परिभाषा (What is GST, demand and definition)

GST (जीएसटी) का पूरा नाम है Goods and Services Tax इसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर (माल एवं सेवा कर) कहते है इसमें या तो वस्तुओं की खरीद करने या सेवाओं के इस्तेमाल पर भुगतान करना होता है GST की मांग पहली बार वर्ष 2000 में शुरू हुई तब कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई और तब से इस कानून को विकसित होने में 17 साल लग गए।

1 जुलाई 2017 से जीएसटी नामक एकमात्र टैक्स भारत सरकार के द्वारा भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वस्तु एवं सेवा कर कानून अधिनियम लागू कर दिया गया है जिसको लागू करने के बाद VAT, Service Tax, Entry Tax, Excise Duty जैसे सभी टैक्स GST में समाहित हो गए।

GST Council को GST दरों को बदलने के लिए बनाया गया है GST Council का अध्यक्ष केंद्रीय वित्तमंत्री होगा। इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। जीएसटी काउंसिल के निर्णयों में राज्य सरकारों को दो-तिहाई शक्ति मिलेगी, जबकि केंद्र को एक तिहाई मताधिकार मिलेगा। हर राज्य में वोट देने का अधिकार समान होगा। परिषद के किसी भी निर्णय को मंजूरी मिलने के लिए उसे समिति के तीन चौथाई मतों की जरूरत होगी।

वस्तुत: वस्तु एवं सेवा कर एक व्यापक, गंतव्य-आधारित, बहु-स्तरीय कर व्यवस्था है, जिसे समझने के लिए हमें इस परिभाषा में दिए गए शब्दों को समझना होगा। हर वस्तु निर्माण से लेकर अंतिम उपयोग तक कई चरणों से गुजरती है। पहले कच्चामाल खरीदना होगा निर्माण या उत्पादन दूसरा चरण होता है। फिर वस्तुओं को वेर्हाउस या भंडारण करने के बाद उत्पाद फिर फुटकर विक्रेता या रीटैलर के पास जाता है। और अंतिम चरण में ग्राहक को अंतिम उत्पाद बेचता है।

होमपेज पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें

पहले के टैक्स सिस्टम की खामी (Flaws in the earlier tax system)

केंद्रीय सरकार (भारत सरकार) को भारत के संविधान के पुराने टैक्स के नियमों में वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार था और राज्य सरकारों को वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार था टैक्स और श्रेणियां प्रत्येक राज्य और केंद्र ने अपने-अपने हिसाब से बनाईं। इस दौरान एक-एक उत्पाद पर कई बार टैक्स लगाए जाते थे कभी-कभी तो टैक्स पर टैक्स भी था जिसके लिए व्यापारियों को अलग-अलग टैक्स रिटर्न भी दाखिल करने पड़ते थे जिससे छोटे व्यापारियों को इन नियमों से निपटना बहुत मुश्किल होता था।

जुलाई 2017 से पहले, देश और राज्यों में विभिन्न टैक्स सिस्टम लागू थे उत्पादन से बिक्री तक, कई प्रकार के टैक्स चुकाने पड़ते थे। जैसे- VAT, Service Tax, Entry Tax, Excise Duty आदि बहुत प्रकार के टैक्स थे माल बेचते समय बिक्री कर, खरीद कर, किसी होटल या रेस्टोरेंट में उपलब्ध होने पर सेवा कर अलग से देना पड़ता था इस प्रकार, फैक्टरी से लेकर उपभोक्ता के हाथों में पहुंचने तक किसी सामान या सेवा को कई तरह की करों का सामना करना पड़ा।

जीएसटी से फायदा (Benefit from GST)

GST लागू होने से टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। यह सरकार और कारोबारियों और उपभोक्ता सभी को लाभ देगा।

सरकार को फायदा

  • पुरानी व्यवस्था में बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा अंडर ग्राउंड था। वस्तुओं के उत्पादन से लेकर बिक्री तक की पूरी श्रृंखला में कई स्थानों पर काम नहीं दिखाया गया था। सरकार को भी उन पर कर नहीं मिल पाता। अब ऐसे लोग भी GST में छूट जाएंगे। इससे टैक्स चोरी की संभावना कम होगी और सरकारी आय बढ़ेगी।
  • हर स्टेज पर बिक्री और खरीद रसीदों का मिलान करना आवश्यक होगा। कारोबारियों को पहले चरणों में जमा किया गया कर क्रेडिट का लाभ तभी मिल सकेगा। इस चेन में प्रत्येक व्यक्ति को बिल देना और बाद में रसीद देना होगा। इसलिए बाजार पूरी तरह निगरानी में होगा और काला बाजार नियंत्रित होगा।
  • टैक्स प्रणाली पहले, राज्यों में एक ही उत्पाद का मूल्य अलग-अलग था। इसका फायदा उठाकर कुछ लोग आसपास के राज्यों से सस्ता सामान तस्करी करने लगे। अब देश भर में एक समान टैक्स लागू होने से सामान की कीमतें समान होंगी। इससे तस्करी समाप्त होगी।
  • टैक्स कम करने से राज्य और राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों पर बोझ कम होगा। रजिस्ट्रेशन और कर भुगतान संबंधी हर विवरण ऑनलाइन होने से निगरानी बहुत आसान हो गयी। टैक्स के वसूली की लागत में कमी आएगी सरकारों के लिए कर प्रशासन और प्रबंधन बहुत आसान हो जाएगा।

व्यापारियों को फायदा

  • राज्य में करों का अलग-अलग ढांचा होने से, सामान कारोबारियों को समझना मुश्किल था। विभिन्न चुंगियां अलग-अलग बोझ बढ़ाती थीं। नियमों की जटिलताओं का भी टैक्स अधिकारी और कर्मचारी गलत फायदा उठाते थे। कारोबारियों को अब इन समस्याओं से गुजरना नहीं पड़ेगा।
  • GST व्यवस्था में कारोबार से जुड़े सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं। किसी तरह की गलती होने पर या दस्तावेज खो जाने पर उसे सिर्फ ऑनलाइन सुधारने की सुविधा होगी। कारोबारियों को दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
  • केंद्रीय और राज्य सरकारें लघु उद्योगों और उद्यमियों को सहायता देती हैं। इसका फायदा उठाने के लिए बड़े कारोबारी बहुत छोटे-छोटे उद्यमों में विभाजित करके दिखाते थे। GST सिस्टम में इसकी जरूरत नहीं होगी। कंपनियां अधिक सस्ता और प्रतिस्पर्धी उत्पाद बना सकेंगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी उत्पाद बनाया जा सकेगा।

उपभोक्ता को फायदा

  • विभिन्न करों से छुटकारा पाया गया है। टैक्स के उपर टैक्स की कटौती से उत्पादों की लागत अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ सकती। इससे आम उपभोक्ता का यह लाभ है।
  • Tax Rates को कम रखा गया है क्योंकि जीवन में बहुत ज़रूरी बातें हैं। इससे आम लोगों को ज्यादा आवश्यक वस्तुएं कम लागत में मिल सकती हैं। यह गरीबों और कम आय वाले लोगों को राहत देगा।
  • GST के दायरे में आने से कारोबार का अधिकांश हिस्सा बढ़ेगा, जिससे सरकार की आय बढ़ेगी। शिक्षा, चिकित्सा और परिवहन जैसे आम लोगों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा।

जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं (Major Features Of GST)

जीएसटी को लागू करने का उद्देश्य सिर्फ देश की पुरानी टैक्स व्यवस्था की कमियों को दूर करना था। 1 जुलाई 2017 से लागू हुए इस नवीनतम टैक्स सिस्टम में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं।

उपभोग पर टैक्स

GST व्यवस्था में टैक्स की वसूली तब होती है जब कोई सामान या सेवा बेचा जाता है। GST टैक्स भी वस्तु या सेवा की अंतिम कीमत में शामिल होता है। विक्रेता, वस्तु या सेवा को सप्लाई करने वाले से भुगतान करता है। बाद में इसे सरकारी खाते में डालता है। GST को वसूलने की जिम्मेदारी सामान या सेवा प्रदान करने वाले पर होती है। GST हर बार खरीद-बिक्री पर लागू होता है।

इनपुट क्रेडिट सिस्टम से टैक्स वापसी

उत्पादन से लेकर अंतिम ग्राहक तक पहुंचने और खरीदे-बेचे जाने की प्रक्रिया पर कई बार होती है। GST व्यवस्था में हर खरीद-बिक्री पर टैक्स देना होगा। ऐसे में, उत्पाद अंतिम ग्राहक तक पहुंचने तक बहुत महंगा होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। क्योंकि इसमें Input Credit System प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम में, आखिरी स्टेज पर टैक्स देने से पहले टैक्स वापस लेने की व्यवस्था भी है आपको क्रेडिट मिलेंगे अगर आप अंतिम या वास्तविक उपभोक्ता नहीं हैं और आपने पहले चरण में GST जीएसटी जमा किया है।

टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा

GST से पहले लागू टैक्स व्यवस्था में एक वस्तु पर कई अलग-अलग कर लगते थे, कभी-कभी टैक्स के ऊपर भी कर लगते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई चीजें दो या दो से अधिक श्रेणियों में आती थीं। ये कठिनाई अब खत्म हो गई है। क्योंकि ग्राहक अब GST का भुगतान करेंगे। GST भुगतान बीच में टैक्स क्रेडिट सिस्टम से समायोजित होता है।

नये सिस्टम से आई पारदर्शिता

GST प्रणाली में सभी खरीदों की जानकारी ऑनलाइन अपडेट होनी चाहिए। सप्लाई लेने वाले और सप्लाई देने वाले दोनों के पास हर सौदे की रसीद होगी। दोनों अपनी-अपनी रसीदों की मदद से कर छूट प्राप्त कर सकेंगे। यदि सूदों का मिलान नहीं हुआ तो वेबसाइट ही गडबड़ी पकड़ लेगी। GST को हर स्टेज पर जमा करने की जिम्मेदारी कारोबारी पर नहीं होगी, इससे कर भुगतान की चेन नहीं टूटेगी। क्योंकि कोई भी उद्यमी अपना क्रेडिट खोना नहीं चाहेगा

बड़े कारोबारियों के लिए E-Invoicing अनिवार्य

1 अक्टूबर 2023 से, अधिकतम 10 करोड़ रुपये की सालाना आय वाले सभी कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक रसीदें (E-Invoicing) जारी करना सात दिनों के भीतर अपना इलेक्ट्रॉनिक चालान इंवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करना अनिवार्य हो गया है।टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाने और टैक्स चोरी को रोकने के लिए यह ई-इनवॉइसिंग प्रणाली लागू की जा रही है विशेष रूप से, इससे फर्जी बिल बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

वस्तु एवं सेवा कर के प्रकार (Types of goods and services Tax)

  • सेन्ट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स Central Goods and Service Tax
  • CGST को केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में भुगतान करना पड़ता है अगर कोई लेन-देन दो राज्यों के बीच होता है।
  • स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स State Goods and Service Tax
  • यदि कोई लेन-देन एक राज्य के दो कारोबारियों के बीच होता है, तो राज्य सरकार को SGST भुगतान करना होगा।
  • यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स Union Territory Goods and Service Tax
  • UTGST किसी केंद्र शासित राज्य (UT) के दो कारोबारियों के बीच होने वाले सौदे पर लागू होता है। UGST भी इसका नाम है।
  • इंटिग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स Integrated Goods and Service Tax
  • जब कोई सौदा (लेन-देन) दो अलग-अलग राज्यों के कारोबारियों के बीच होता है IGST में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा होता है पूरा जीएसटी पहले केंद्र सरकार के पास जाता है सप्लाई भेजने वाले राज्य को बाद में आधा हिस्सा मिल जाता है।

जीएसटी की दरें (Rypes of GST rates)

GST Council ने अलग-अलग प्रकार की वस्तुओं के लिए GST के कुल पांच स्लैब मंजूर किए हैं जो निम्नलिखित हैं।

  • 00% GST- जीवन के लिए बहुत जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर, जैसे अनाज, गुड़, नमक और ताजी सब्जियां आदि पर यह दर लगाया जाता है।
  • ०५% GST- जीवन के सामान्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर, जैसे तेल, मसाले, चाय, काफी, चीनी और उर्वरक आदि पर यह दर लगाया जाता है।
  • 12% GST- नमकीन, दंतमंजन, छाता, दवाइयां और अन्य दैनिक उपभोगों आदि पर यह दर लगाया जाता है।
  • 18% GST- मध्यमवर्गीय लोगों के इस्तेमाल में आने वाले सामान: डिटरजेंट, चॉकलेट, मिनरल वाटर, आइसक्रीम, शैंपू, रेफ्रिजरेटर आदि पर यह दर लगाया जाता है।
  • 28% GST- विलासी और घातक श्रेणी में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर, जैसे पान मसाला, शराब, कार, फाइव स्टार होटल में रहने का सेवा शुल्क आदि पर यह दर लगाया जाता है।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता (GST registration required)

जीएसटी पंजीकरण कराने के लिए सामान्य और विशेष राज्यों के कारोबारियों के लिए अलग-अलग तरह के नियम बनाए हैं जो निम्नलिखित है।

टर्नओवर लिमिट के हिसाब

  • सालाना ४० लाख रुपये से अधिक कारोबार करने वाले सामान्य राज्यों के कारोबारियों को GST Registration होना चाहिए।
  • विशेष राज्यों के कारोबारियों को 20 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर GST Registration होना अनिवार्य है। सभी विशेष राज्य निम्नलिखित हैं।
  1. जम्मू और कश्मीर
  2. असम
  3. अरुणाचल प्रदेश
  4. मेघालय
  5. मिजोरम
  6. सिक्किम
  7. त्रिपुरा
  8. उत्तराखंड
  9. हिमाचल प्रदेश
  10. मणिपुर
  11. नगालैंड

बिना टर्नओवर लिमिट के हिसाब

  • दो अलग-अलग राज्यों के व्यापारी, चाहे उनका टर्न ओवर कितना भी कम हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है।
  • जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर सीजन-सीजन में कारोबार करते हैं इन्हें एक बार में 90 दिन का रजिस्ट्रेशन मिलता है, जिसे बाद में आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
  • जीएसटी में टैक्स वसूलने का जिम्मा आम तौर पर सामान या सेवा बेचने वाले का होता है। लेकिन जीएसटी वसूलने की जिम्मेदारी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में खरीदने वाले कारोबारी पर होती है। उल्टे GST वसूलने को Reverse GST कहा जाता है। रिवर्स जीएसटी वाले कारोबारियों को भी पंजीकृत होना चाहिए।
  • जीएसटी में पंजीकृत किसी कारोबारी के एजेंट के रूप में काम करने वाले कारोबारियों को भी पंजीकृत होना चाहिए।
  • OIDAR सेवाएं पूरी तरह से Online Information Database Access and Retrieval Services हैं। ये कंपनियां दूसरे देश से इंटरनेट या नेटवर्किंग के माध्यम से सेवाएं प्रदान करती हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ई-पुस्तकें, क्लाउड सेवाएं, डाटा स्टोरिंग, म्यूजिक वीडियो और मूवीज आदि।
  • ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली कंपनियों या ऑनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है जैसे- Flipkart, Amazon, Snapdeal, Myntra, IndiaMart ।
  • अंतरराष्ट्रीय खरीददार: एग्रीगेटर एक कंपनी है जो दूसरी कंपनियों के उत्पादों या सेवाओं को अपनी वेबसाइट या पोर्टल पर लिंक देती है। ऐसी कंपनियां उत्पादों की विशेषताओं को बताती हैं, उनकी तुलना करती हैं और खरीदने के लिंक देती हैं। जैसे Policybazaar, Paisabazaar, Ola और Uber, Money Control आदि को GST registration अनिवार्य है।

जीएसटी के तहत नयी प्रणाली

GST के तहत सरकार के द्वारा कई नई प्रणालियाँ शुरू की गयी हैं जो निम्नलिखित है।

ई-वे बिल

जीएसटी ने “ई-वे बिल” लागू करके वेस्बिल को एकीकृत किया। 1 अप्रैल 2018 को माल के अंतर-राज्य आंदोलन के लिए यह प्रणाली लागू की गई, फिर 15 अप्रैल 2018 को इसे क्रमबद्ध रूप से लागू किया गया।

ई-वे बिल प्रणाली का उपयोग करके, निर्माता, व्यापारी और ट्रांसपोर्टर अपने मूल स्थान से अपने लक्ष्य तक भेजे गए माल के लिए आसानी से ई-वे बिल बना सकते हैं. यह एक आम पोर्टल पर किया जाता है। इस प्रणाली से कर चोरी और चेक-पोस्ट पर समय की बचत हुई है, इससे कर अधिकारियों को भी फायदा हुआ है।

ई-चालान

1 अक्टूबर 2020 से, किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2017-18 में 500 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कुल कारोबार वाले व्यवसायों के लिए ई-चालान प्रणाली लागू की गई। 1 जनवरी 2021 से, प्रणाली को 100 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कुल कारोबार करने वाले व्यक्तियों तक बढ़ा दिया गया।

इन व्यवसायों को जीएसटीएन चालान पंजीकरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिससे प्रत्येक चालान के लिए एक विशिष्ट चालान संदर्भ संख्या मिलेगी। पोर्टल चालान की सच्चाई को प्रमाणित करता है अब क्यूआर कोड के साथ डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कर सकते हैं।

ई-चालान चालानों को अंतरसंचालनीय बनाता है और डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को कम करता है।यह आईआरपी से चालान की जानकारी सीधे GST पोर्टल और ई-वे बिल पोर्टल तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है, इसलिए यह जीएसटीआर-1 दाखिल करते समय मैन्युअल डेटा प्रविष्टि की आवश्यकता को समाप्त करेगा और ई-वे बिल बनाने में भी मदद करेगा।

इन्हें भी पढे़-

हमारे द्वारा लिखा गया यह महत्वपूर्ण लेख जीएसटी क्या है परिभाषा दर एवं विशेषताएं हिन्दी में What is GST, Definition rates and features GST in Hindi पसंद आया होगा यदि आपका इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ब्लाग पर समय देने के लिए धन्यवाद इस जानकारी को आगे शेयर जरूर करें।

Leave a Comment

error: Content is protected !!